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केंद्र सरकार ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी सर्विस की फीस में बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब देश भर में पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण माने जाने को लेकर बहस चल रही है. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 जारी करते हुए इसे अगले महीने से ही लागू करने के निर्देश दिए हैं.

साल 2012 में आखिरी बार हुआ था फीस में बदलाव

  • नाबालिगों के लिए (18 वर्ष से कम): सामान्य प्रक्रिया के तहत ताजा पासपोर्ट की फीस ₹1,000 से बढ़कर ₹1,750 और तत्काल के लिए ₹4,250 कर दी गई है।
  • खोया या डैमेज्ड पासपोर्ट (36 पेज): इसे दोबारा बनवाने के लिए नॉर्मल में ₹5,000 और तत्काल में ₹7,500 देने होंगे।
  • खोया या डैमेज्ड पासपोर्ट (60 पेज): इसके लिए नॉर्मल फीस ₹6,000 और तत्काल फीस ₹8,500 तय की गई है।
  • पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC): इसकी फीस ₹500 से बढ़कर अब ₹750 कर दी गई है।
💡 इन आवेदकों को मिलेगी राहत
सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को फ्रेश (नए) पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट प्रदान की जाएगी