BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज (2 फरवरी को) सुप्रीम कोर्ट की ने उन्हें जमानत दे दी। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने दी। मजीठिया करीब 7 महीने से आय से अधिक संपत्ति के मामले में नाभा जेल में बंद हैं। वहीं आज डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों उनसे मिलने नाभा जेल पहुंचे। इस दौरान पहली बार डेरा ब्यास प्रमुख ने वहां पहुंचे पत्रकारों से बात की।
कोर्ट ने मजीठिया को बेल दी: कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि केस के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए, और खासकर इस बात को देखते हुए कि पिटीशनर को 2022 में पहले के NDPS मामले में बेल दी गई थी, जिसके खिलाफ राज्य की SLP इस कोर्ट ने खारिज कर दी थी, और इसके अलावा पिटीशनर पिछले 7 महीनों से कस्टडी में है, और सेक्शन 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट पहले ही फाइल की जा चुकी है, और यह भी कि DA केस 2007–2017 के चेक पीरियड से जुड़ा है, और PC एक्ट के तहत 2025 में FIR दर्ज की गई है, हम बेल देने के पक्ष में हैं। प्रॉसिक्यूशन के लिए यह खुला होगा कि वह ट्रायल कोर्ट पर पिटीशनर को बेल पर रिहा करते समय जरूरत के हिसाब से सख्त शर्तें लगाने के लिए दबाव डालें।