BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA 

नगर निगम चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से आदेश जारी कर दिए है जिसमें पंजाब भर में पुरानी वार्ड बंदी पर ही चुनाव करवाने के आदेश जारी कर दिए गए है जिसमें पंजाब सरकार को 10 दिन के भीतर चुनावों की तारीख़ के ऐलान करने के आदेश जारी हुए है इससे पहले हाईकोर्ट ने दस दिन में चुनाव करवाने की बात कही थी जिसकी पंजाब सरकार की तरफ़ से पूरी तैयारियाँ चल रही है कि इसी बीच हाईकोर्ट में अगली तारीख़ पर 10 दिन के भीतर चुनावों की तारीख़ के ऐलान का आदेश दिया गया है, जो पुरानी वार्डबंदी पर चुनाव करवाने की प्रकिया लगभग पूरी हो चुकी है।